30-Oct-2018
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही मे आई फिल्म “बधाई हो” के निदेशक, निर्माता और अभिनेताओं के खिलाफ़ नोटिस जारी किया है| दिल्ली सरकार ने फिल्म में दर्शाएँ गए धूम्रपान के दृश्यों को दूर करने और फिल्म में ब्रांड प्रचार के लिए उपयोग किए गये तंबाकू उत्पादों को हटाने के निर्देश दिए है|
अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य), डॉ. एस.के अरोड़ा ने बताया कि, “फिल्म में बहुत सारे धूम्रपान के दृश्य हैं और तंबाकू की दुकान भी दिखाई गयी है और तंबाकू पैक्स को प्रचार-प्रसार करने फिल्म में बार-बार दिखाया गया है जो COTPA (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) की धारा 5 के तहत नियमों का उल्लंघन करता है|
डॉ. अरोड़ा कहा कि, "हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'बधाई हो' के निदेशक, निर्माता सहित फिल्म में मौजूद सभी अभिनेताओं को फिल्म में दिखाए गये तंबाकू उत्पादों के ब्रांड प्रचारों को हटाने के लिए कहा गया है क्योंकि यह COTPA के तहत उल्लंघन है|”
उन्होंने बताया कि, "COPTA के तहत पहले अपराध के लिए सजा 2 साल तक या फिर 1000 रुपये जुर्माना या ये दोनों हो सकते है| बाद के अपराध के लिए इसका दंड 5 साल तक कारावास और 5000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाता है|"
COPTA की धारा 5 के अनुसार तंबाकू उत्पादों के सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है|
अरोड़ा कहते है कि, "हम बार-बार बॉलीवुड को इसके खिलाफ़ नोटिस जारी कर रहे हैं लेकिन वे लगातार नियमों का उल्लंघन करना जारी रखे हुए है| बॉलीवुड उद्योग कानूनी रूप से अलग है, उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारीयाँ है| उद्योग को समझाना चाहिए की देश के लिए उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ है, खासकर युवाओ के प्रति जो भगवान की तरह उन्हें पूजते है|”
अरोड़ा ने कहा कि सभी कैंसर का 40 प्रतिशत, मौखिक कैंसर का 90 प्रतिशत, टी.बी. मामलों का 40 प्रतिशत और 20-30 फीसदी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा, मस्तिष्क का दौरा केवल तंबाकू की आदतों के कारण होता है|
आयुषमान खुराना, सान्या मल्होत्रा, नीना गुप्ता, गजराज राव और सुरेखा सीकरी अभिनीत फिल्म बधाई हो, अलग ही मुद्दे पर केंद्रित फिल्म है|
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